नई दिल्ली। दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ कार्यक्रम को लेकर दिल्ली पुलिस ने सशर्त अनुमति देने का संकेत दिया है। पुलिस के मुताबिक, निर्धारित स्थान पर 11 लोगों के एक समूह को राष्ट्रीय ध्वज लेकर आने और राष्ट्रगान गाने की सुविधा दी जा सकती है। हालांकि, इसके लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
11 लोगों के समूह को लेकर क्या हैं शर्तें?
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने के दौरान निर्धारित नियमों, सम्मान और गरिमा का पालन करना होगा। पुलिस ने आम लोगों से प्रस्तावित जमावड़े में शामिल नहीं होने की अपील भी की है।
कनॉट प्लेस और आसपास के क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होने की जानकारी दी गई है। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
16 और 17 अक्टूबर को सेंट्रल पार्क बंद
नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क को 16 और 17 अक्टूबर 2026 को आम जनता के लिए बंद रखने की घोषणा की है। यह फैसला CJP के प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले लिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में ‘लहरा दो तिरंगा’ कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया था। इस कार्यक्रम को लेकर पुलिस और आयोजकों के बीच अनुमति तथा कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दे चर्चा में हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रस्तावित कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर पुलिस की ओर से कानून-व्यवस्था बनाए रखने के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में शांति बनाए रखने और सार्वजनिक व निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
फिलहाल, कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को पुलिस के निर्देशों और लागू प्रतिबंधों का पालन करना होगा।