अमृतसर, 06 मई (के.एल. जीत वालिया):जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), अमृतसर द्वारा माननीय श्रीमती जतिंदर कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, डीएलएसए अमृतसर के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में आम जनता को सूचित किया गया है कि 09.05.2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
माननीय श्रीमती जतिंदर कौर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अधिक से अधिक मामलों को आपसी सहमति से निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत तेज़ और कम खर्च में न्याय प्रदान करने की एक प्रभावी व्यवस्था है और सभी संबंधित पक्षों को इस अभियान को सफल बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
विशेष रूप से मुकदमेबाजों और वकीलों से अपील की गई है कि जहां भी समझौते की संभावना हो, वहां मामलों को आपसी सहमति से निपटाने के लिए आगे आएं। ऐसे सभी मामले, चाहे वे प्री-लिटिगेशन स्तर पर हों या अदालतों में लंबित हों, लोक अदालत में भेजे जा रहे हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत जिले में विभिन्न बेंचों के माध्यम से आयोजित की जाएगी ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई जा सके। इसमें अमृतसर मुख्यालय, बाबा बकाला साहिब उपमंडल और अजनाला शामिल हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों का निपटारा किया जाएगा:
सिविल मामले जैसे धन वसूली, बंटवारा और संपत्ति विवाद।
वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद (गैर-समझौतायोग्य मामलों को छोड़कर)।
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत मामले (चेक बाउंस केस)।
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) मामले।
श्रम एवं औद्योगिक विवाद।
समझौतायोग्य आपराधिक मामले।
राजस्व और अन्य विविध मामले जो अदालतों या प्राधिकरणों के समक्ष लंबित हैं।
प्री-लिटिगेशन मामले, जैसे बैंक, वित्तीय संस्थानों, बिजली-पानी के बिलों और अन्य जनसेवाओं से संबंधित विवाद।
जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अमृतसर ने सभी मुकदमेबाजों, वकीलों और संबंधित पक्षों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लें और अपने मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करवाने का लाभ उठाएं। लोक अदालत के माध्यम से विवाद निपटाने से न केवल समय और धन की बचत होती है, बल्कि पक्षों के बीच सौहार्द और भाईचारा भी बना रहता है।
अधिक जानकारी या सहायता के लिए संबंधित पक्ष जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अमृतसर के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या टेलीफोन नंबर 0183-2220205 पर संपर्क कर सकते हैं।