पंजाब सरकार का 10 लाख नए राशन कार्ड जारी करने का फैसला गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत: कुलदीप सिंह धालीवाल

अमृतसर, 22 जुलाई (ब्यूरो):- अजनाला के विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने पंजाब सरकार द्वारा 10 लाख नए राशन कार्ड जारी करने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रत्येक पात्र और जरूरतमंद परिवार तक सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। धालीवाल ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 तथा स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत 22 जुलाई से 11 अगस्त 2026 तक नए राशन कार्ड बनाने और मौजूदा राशन कार्डों में नए पात्र सदस्यों के नाम जोड़ने के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, डिजिटल और भ्रष्टाचार-मुक्त होगी, जिससे हर पात्र परिवार को बिना किसी सिफारिश या रिश्वत के उसका अधिकार मिलेगा। उन्होंने बताया कि 10 लाख नए राशन कार्डों में से 7 लाख पात्र परिवारों को जारी किए जाएंगे, जबकि 3 लाख ई-श्रम पंजीकृत एवं प्रवासी मजदूरों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा। इससे अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा।

धालीवाल ने कहा कि सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया है। पात्र आवेदक सेवा केंद्रों, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कार्यालयों या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा होने के बाद प्रत्येक आवेदक को एसएमएस के जरिए रसीद मिलेगी और वह अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन भी देख सकेगा।

उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया में डिजिटल सत्यापन, जियो-टैगिंग, टाइम-स्टैम्पिंग और सरकारी डेटाबेस से ऑनलाइन जांच की जाएगी, ताकि फर्जी राशन कार्डों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके और केवल पात्र परिवारों को ही योजना का लाभ मिले।

विधायक ने कहा कि विधवाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, गंभीर बीमारियों से पीड़ित परिवारों, कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों तथा कम आय वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक नए पात्र लाभार्थी को 5 किलोग्राम गेहूं के साथ “मेरी रसोई पौष्टिक किट” भी प्रदान की जाएगी।

कुलदीप सिंह धालीवाल ने सभी पात्र परिवारों से अपील की कि वे 22 जुलाई से 11 अगस्त के बीच अपने आवेदन अवश्य जमा करें और पंजाब सरकार की इस जनकल्याणकारी योजना का अधिकतम लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र परिवार अपने अधिकार से वंचित न रहे और सरकारी सुविधाएं पूरी पारदर्शिता के साथ हर जरूरतमंद तक पहुंचें।

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