अमृतसर, 21 सितंबर (के.एल. जीत वालिया): अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस के पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल, आईपीएस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत शहर की सीमा में संचालित सभी पेट्रोल पंप, डीजल डिस्पेंसिंग स्टेशन और सीएनजी स्टेशनों के मालिकों, ऑपरेटरों और कर्मचारियों को वाहनों की नंबर प्लेट से संबंधित निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है।
आदेश के अनुसार, जिन वाहनों पर आगे और पीछे वैध हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) सही तरीके से लगी नहीं होगी, उन्हें पेट्रोल, डीजल या सीएनजी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। यह प्रतिबंध उन वाहनों पर भी लागू होगा, जिनकी नंबर प्लेट हटाई गई हो, क्षतिग्रस्त हो, टूटी हुई हो, बदली गई हो या किसी अन्य तरीके से उसमें बदलाव किया गया हो।
नए वाहनों पर वैध रजिस्ट्रेशन नंबर अथवा वैध अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर होने की स्थिति में उन्हें इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके अलावा एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आवश्यक आपातकालीन सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को भी छूट दी गई है।
पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशनों को प्रवेश द्वार के पास पंजाबी और अंग्रेजी भाषा में कम से कम 3×3 फीट का सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सभी पेट्रोल पंपों के CCTV/ANPR कैमरे चालू रखने और आने-जाने वाले वाहनों की नंबर प्लेट की रिकॉर्डिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। रिकॉर्ड की गई फुटेज को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखना होगा।
यदि नंबर प्लेट न होने के कारण किसी वाहन को ईंधन देने से इनकार किए जाने पर कोई व्यक्ति हंगामा करता है या कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा करता है, तो पेट्रोल पंप ऑपरेटर को तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या 112 पर सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेशों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों, चालकों तथा पेट्रोल पंप मालिकों या कर्मचारियों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
ये आदेश 20 नवंबर 2026 तक लागू रहेंगे।