दोनों गिरफ्तार आरोपी आदतन अपराधी हैं: पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर
अमृतसर, 3 जून (के.एल. जीत वालिया): पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के तहत चलाए जा रहे अभियान के दौरान अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सीमा पार हथियार एवं नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है तथा उनके कब्जे से 2.225 किलोग्राम हेरोइन, छह आधुनिक पिस्तौल और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) Gaurav Yadav ने दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुखदेव सिंह उर्फ सुख (23 वर्ष) निवासी गांव चीचा, अमृतसर और हरजिंदर सिंह उर्फ जिंदर (37 वर्ष) निवासी गांव लोधी गुज्जर, अमृतसर के रूप में हुई है। दोनों आरोपी आदतन अपराधी हैं और उनके खिलाफ पहले से अपहरण तथा अवैध हथियार रखने जैसे मामलों में केस दर्ज हैं।
बरामद हथियारों में एक चीन निर्मित .30 बोर पिस्तौल, दो ऑस्ट्रिया निर्मित 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल, एक अमेरिका निर्मित 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल तथा दो तुर्किये निर्मित .30 बोर पिस्तौल शामिल हैं। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी सीमा पार तस्करों के संपर्क में थे और ड्रोन के माध्यम से भेजी जाने वाली हेरोइन एवं हथियारों की खेप प्राप्त करते थे। इसके बाद वे इन्हें पंजाब में सक्रिय आपराधिक तत्वों तक पहुंचाते थे। उन्होंने कहा कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों की पहचान तथा इसके आगे और पीछे के संबंधों की जांच की जा रही है।
पुलिस कमिश्नर अमृतसर Gurpreet Singh Bhullar ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सुखदेव सिंह उर्फ सुख को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2.225 किलोग्राम हेरोइन बरामद की। प्रारंभिक जांच में उसके नशा तस्करी में सक्रिय रूप से शामिल होने की पुष्टि हुई है।
आगे की जांच के दौरान पुलिस ने हरजिंदर सिंह उर्फ जिंदर की पहचान कर उसे चार पिस्तौलों सहित गिरफ्तार कर लिया। आरोपी द्वारा पूछताछ के दौरान किए गए खुलासे के आधार पर पुलिस ने उसके बताए स्थान से दो अन्य पिस्तौल भी बरामद किए।
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि सुखदेव सिंह उर्फ सुख थाना छेहरटा में दर्ज एक पुराने मामले में पहले से वांछित था, जिसमें उसके चार साथियों को सात पिस्तौल और 12 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया था।इस संबंध में दो अलग-अलग मामले दर्ज हैं। पहला मामला थाना छेहरटा में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 21-सी के तहत एफआईआर नंबर 115 दिनांक 26 मई 2026 तथा दूसरा मामला थाना छावनी में आर्म्स एक्ट की धारा 25(8) के तहत एफआईआर नंबर 93 दिनांक 29 मई 2026 को दर्ज किया गया है। मामले की आगे जांच जारी है।